राज्य में अमली पदार्थ की तस्करी पर अब लगेगी लगाम
मुंबई : महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की अदालत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएन साईबाबा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने प्रोफेसर साईबाबा के साथ जेएनयू के छात्र हेम मिश्रा, पत्रकार प्रशांत राही और तीन अन्य लोगों को UAPA एक्ट के तहत दोषी पाया था.
साबित हुए आरोप
साईबाबा और बाकी लोगों पर माओवादियों के साथ रिश्ते होने और भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप साबित हुए हैं. प्रोफेसर साईबाबा को मई 2014 में उनके दिल्ली आवास से गिरफ्तार किया गया था. हेम मिश्रा और प्रशांत राही सन 2013 में पकड़े गए थे. इन सभी के पास से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किये गये थे.
चलने-फिलने में लाचार
डीयू के राम लाल आनंद कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाते थे. लेकिन गिरफ्तारी के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था. 90 फीसदी विकलांग साईबाबा पूरी तरह से व्हीलचेयर के सहारे हैं. यही वजह है कि मुंबई हाईकोर्ट ने पिछले साल जून में उन्हें जमानत दी थी. वामपंथी विचारधारा वाले साईबाबा रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम के संगठन से भी जुड़े रहे हैं.
डीयू के राम लाल आनंद कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाते थे. लेकिन गिरफ्तारी के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था. 90 फीसदी विकलांग साईबाबा पूरी तरह से व्हीलचेयर के सहारे हैं. यही वजह है कि मुंबई हाईकोर्ट ने पिछले साल जून में उन्हें जमानत दी थी. वामपंथी विचारधारा वाले साईबाबा रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम के संगठन से भी जुड़े रहे हैं.
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